इनकम टैक्स के डिडक्शन 5 लाख तक टैक्स बचाये Income tax deductions updated chart in Hindi

Income Tax Deductions for Fy 2022-23
Tax deductions specified under Chapter VIA of the Income Tax Act  


इनकम टैक्स के कानून के अनुसार है उस व्यक्ति  को रेतुर्न भरना आवश्यक है जो इनकम टैक्स के स्लैब में आती है इनकम टैक्स की स्लैब जाये 2022-23 के लिए ,इस लिए ये जानकारी हर इंसान को होनी आवश्यक है क्युकी अगर आपका टैक्स नहीं बनता है फिर भी टैक्स जमा करवा रहे है तो आपको नुकसान हो रहहि और अगर अपने किसी सेक्शन का सही से डिडक्शन नहीं लिआया है तो आपको इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आ जायेगा और फिर उस से निपटने के लिए आपको बहुत परेशानी और खर्च हो जायेगा 
इसलिय हर इंसान को इनकम टैक्स के स्लैब और डिडक्शन और टीडीएस का ज्ञान होना चाहिए क्युकी ये कभी न कभी आपकी लाइफ में काम आते ही है अगर आप इनकम टैक्स रेतुर्न भरते हो और आपको डिडक्शन के बारे में नहीं पता है तो आज इस पोस्ट से  आपको पूरी जानकारी बहुत सरल भाषा में बताने वाली हु -
Income Tax Deduction 2022-23

Income Tax Deduction List of Section in Hindi


1. Section -80C, 80CCC, 80CCD (1)

1,50,000 की संयुक्त कटौती सीमा (तीनो को मिला कर )

80C

Life Insurance Premium

Provident Fund

Subscription to certain equity shares

Tuition Fees

National Savings Certificate,

Housing Loan Principal

Other various items

80CCC

पेंशन योजना के लिए एलआईसी या अन्य बीमाकर्ता की वार्षिकी योजना

80CCD(1)

केंद्र सरकार की पेंशन योजना



 

2. Section 80CCD(1B) Pension Scheme of Central Government

80CCD (1) के तहत दावा किए गए कटौती को छोड़कर, केंद्र सरकार की पेंशन योजना के लिए किए गए भुगतान के लिए कटौती - कटौती की सीमा ₹ 50,000


3.Section 80CCD(2) यदि नियोक्ता एक पीएसयू, राज्य सरकार या अन्य है(If the employer is a PSU, State Government or other)

(1). केंद्र सरकार की पेंशन योजना के लिए एक नियोक्ता द्वारा किए गए योगदान के लिए कटौती - वेतन के 10% की कटौती की सीमा

(2). यदि नियोक्ता केंद्र सरकार है - वेतन के 14% की कटौती की सीमा

4. Section 80D (स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम और निवारक स्वास्थ्य जांच के लिए किए गए भुगतानों के लिए कटौती)

माता पिता /स्वयं/जीवनसाथी या आश्रित बच्चों के लिए-

(1) 25,000 (50,000 अगर कोई व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक है - 60 वर्ष से कम आयु के माता-पिता के बीमा के लिए अतिरिक्त कटौती 25,000 रुपये तक उपलब्ध है। यदि माता-पिता की आयु 60 वर्ष से अधिक है, तो कटौती राशि 50,000 रुपये है, जिसे बजट 2018 में 30,000 रुपये से बढ़ा दिया गया है।)

(2) अगर स्वयं और उसके माता पिता की उम्र 60 से अधिक है तो डिडक्शन की लिमिट 1 लाख रुपए बड़ाई गयी है 

₹5,000 निवारक स्वास्थ्य जांच के लिए, उपरोक्त सीमा में शामिल


एक वरिष्ठ नागरिक पर किए गए चिकित्सा व्यय के लिए कटौती। यदि स्वास्थ्य बीमा कवरेज पर कोई प्रीमियम का भुगतान नहीं किया जाता है - कटौती की सीमा ₹ 50,000


5. Section 80DD - Disabled Dependent 

विकलांग आश्रित रिश्तेदार के रखरखाव और  देखभाल के लिए निर्दिष्ट योजना के लिए भुगतान या जमा करवाई गयी राशि के निम्न प्रकार से  डिडक्शन मिलेगा -  
नोट - इस कटौती का दावा करने के लिए निर्धारित चिकित्सा प्राधिकारी से विकलांगता का प्रमाण पत्र आवश्यक है।
(1) जहां विकलांगता 40% या अधिक है लेकिन 80% से कम है तो 75,000 रुपये की निश्चित कटौती।

(2) यदि व्यक्ति गंभीर विकलांगता (80% या अधिक) है - 125000 रुपये की निश्चित कटौती।

6. Section 80DDB (Medical Expenditure)

निर्दिष्ट रोगों के लिए स्वयं या आश्रित के चिकित्सा उपचार के लिए किए गए भुगतानों के लिए कटौती -

कटौती की सीमा 40000 रुपए है परन्तु अगर यदि वरिष्ठ नागरिक हैं तो ये राशि 100000 तक कटौती कर सकते है )

Note:इस डेडस्क्शन को क्लेम करने से पहले ध्यान दे इसके लिए आपको संबंधित विशेषज्ञ से इस तरह के चिकित्सा उपचार के लिए डॉक्टर के पर्चे की आवश्यकता होती है।


7. Section 80E (Interest on Education Loan)

स्वयं या रिश्तेदार की उच्च शिक्षा के लिए ऋण पर किए गए ब्याज भुगतान की कटौती

limit - लिए गए ऋण पर ब्याज के लिए भुगतान की गई कुल राशि की कटौती (चुकाया गया पूरा ब्याज )


8. Section 80EE (Interest on Home Loan)

(1) 2016-2017 के बीच स्वीकृत आवासीय गृह संपत्ति के अधिग्रहण के लिए लिए गए ऋण पर किए गए ब्याज भुगतान के लिए कटौती - लिए गए ऋण पर भुगतान किए गए ब्याज पर कटौती की सीमा 50,000
(1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 under section 80EEA)

(2) 2019 के बाद से लोन - के बीच पहली बार आवासीय गृह संपत्ति के अधिग्रहण के लिए लिए गए ऋण पर किए गए ब्याज भुगतान के लिए कटौती केवल व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है और कटौती का दावा 80EE के तहत नहीं किया जाना चाहिए   - लिए गए ऋण पर भुगतान किए गए ब्याज पर कटौती की सीमा 150,000 (Under Section 80EEB)


9. Section 80TTA (Interest on Saving Bank Account)

यह कटौती बचत खाते पर मिलने वाले ब्याज पर कटौती है जो आपके बचत बैंक पोस्ट ऑफिस या सहकारी समिति में अगर आपका कोई सेविंग बैंक अकाउंट है और उस पर जमा पर अगर आपको कोई ब्याज मिला है तो उस ब्याज पर अधिकतम रुपए की कटौती मिल जाएगी मगर ध्यान से इस इनकम को आपको इतर sources में दिखाना आवश्यक है और इस सेक्शन का फिक्स्ड डिपाजिट
(Fixed Deposit)  और RD अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज से कोई सम्बन्ध नहीं है 
Note- निवासी वरिष्ठ नागरिकों द्वारा जमाराशियों पर प्राप्त ब्याज पर कटौती - 50000 की कटौती सीमा Section 80TTB

10. Section 80G (Donation)

निर्धारित फंड, धर्मार्थ संस्थानों, आदि के लिए किए गए दान के लिए कटौती / दान(Donation)  दी गई श्रेणियों के तहत कटौती के लिए पात्र हैं - 


#बिना सीमा के साथ दान जी पर 100% कटौती ली जा सकती है वो निम्न प्रकार से है-

  • आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री साइक्लोन रिलीफ फंड, 
  • मुख्यमंत्री राहत कोष
  • मुख्यमंत्री भूकंप राहत कोष,
  • प्रौद्योगिकी विकास और अनुप्रयोग के लिए कोष,
  • राष्ट्रीय बाल कोष,
  • किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में मुख्यमंत्री राहत कोष या उपराज्यपाल राहत कोष,
  • आर्मी सेंट्रल वेलफेयर फंड या इंडियन नेवल बेनेवोलेंट फंड या एयर फोर्स सेंट्रल वेलफेयर फंड, 
  • जिला साक्षरता समिति का गठन किसी जिले में उस जिले के कलेक्टर की अध्यक्षता में किया जाता है,
  • गरीबों को चिकित्सा राहत के लिए राज्य सरकार द्वारा स्थापित कोष,
  • राष्ट्रीय बीमारी सहायता कोष,
  • राष्ट्रीय रक्त आधान परिषद या किसी राज्य रक्त आधान परिषद के लिए,
  • ऑटिज़्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु-विकलांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट,
  • राष्ट्रीय खेल कोष,
  • राष्ट्रीय सांस्कृतिक निधि,
  • केंद्र सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय रक्षा कोष,
  • प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष,
  • सांप्रदायिक सद्भाव के लिए राष्ट्रीय फाउंडेशन,
  • राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का एक अनुमोदित विश्वविद्यालय/शैक्षणिक संस्थान,

#बिना सीमा के साथ दान जी पर 50% कटौती ली जा सकती है वो निम्न प्रकार से है-

  • इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट,
  • राजीव गांधी फाउंडेशन,
  • जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फं,
  • प्रधान मंत्री सूखा राहत कोष

नोट: ₹ 2000/- से अधिक नकद में किए गए दान के संबंध में इस धारा के तहत कोई कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी।



11. Section 80GG (House Rent Paid)


घर के लिए भुगतान किए गए किराए के लिए कटौती और केवल उन लोगों के लिए लागू है जो स्व-नियोजित हैं या जिनके लिए HRA वेतन का हिस्सा नहीं है - 

  • भुगतान किया गया एक्चुअल किराया 
  • 5000 रुपए महीने के अनुसार 
  • कुल इनकम का 25%
इनमे से जो सबसे कम आ रही है उसे क्लेम करना है 

Note - करदाता को किराए पर रहना चाहिए और किराए का भुगतान करना चाहिए और लिखित में किराया नामा या डॉक्यूमेंट होना चाहिए 

12. Section 80U (Physical Disability )

विकलांगता के साथ निवासी व्यक्तिगत करदाता के लिए कटौती - विकलांग व्यक्ति के लिए फ्लैट ₹ 75,000 की कटौती, चाहे खर्च कुछ भी हो (गंभीर विकलांगता (80% या अधिक) वाले व्यक्ति के लिए फ्लैट ₹ 1,25,000 की कटौती, खर्च के बावजूद)


13. Section 








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